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Social Security Pension Yojana ( सामाजिकसुरक्षा पेंशन योजना )
वृद्धावस्था पैंशन योजना (Old age Pension Scheme) | |
उद्देश्य | बेसहारा वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना । |
पात्रता | ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या इस से अधिक है तथा जिनकी देख रेख/ पालन पोषण का उचित साधन न हो तथा जिनके अव्यस्क बच्चे हो व जिनकी परिवार वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 35,000/- रू0 से अधिक न हो । अथवा ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 35000/-रू0 से अधिक न हो । |
सहायता |
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प्रक्रिया | निर्धारित प्रपत्र पर पात्र व्यक्ति को अपना प्रार्थना पत्रा सम्बन्धित पंचायत अथवा तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। पात्र व्यक्तियों की पहचान सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में की जाती है तथा पहचान करके पात्र व्यक्तियों की सूची सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्ताव सहित भेजते है। सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतू सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है। 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र सीधे तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय को दे सकते है। |
सम्पर्क अधिकारी | जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी । |
दिव्यांग राहत भत्ता (Disability Relief Allowance) | |
उद्देश्य | दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना । |
पात्रता | ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिन्हें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार गठित चिकित्सा बोर्ड से 40 प्रतिशत या इस से अधिक स्थाई दिव्यांगता प्रमाण पत्रा जारी किया गया हो तथा जिनके कोई भी व्यस्क बच्चे न हो तथा वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 35,000/- रू0 से अधिक न हो। चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रतिशतता प्रमाण -पत्रा चाहे वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के मूल्यांकन तथा प्रमाणित करने हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बहु- दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक प्रमाणित की गई हो, अपंग राहत भत्ता स्वीकृति हेतु मान्य है। मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को तथा 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को बिना किसी आय सीमा के पैंशन प्रदान की जाती है। |
सहायता |
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प्रक्रिया | निर्धारित प्रपत्रा पर पात्र व्यक्ति को अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित पंचायत अथवा तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। पात्रा व्यक्तियों की पहचान सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में की जाती है तथा पहचान करके पात्र व्यक्तियों की सूची सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्ताव सहित भेजते है। सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतू सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है। 70 प्रतिशत या इससे अधिक अपंगता वाले प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्रा सीधे तहसील कल्याण अधिकारी / जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय को दे सकते है। |
सम्पर्क अधिकारी | जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी । |
विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन योजना (Pension Scheme for Widow/ Deserted / Single Women) | |
उद्देश्य | विधवा/परित्यक्त/एकल महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना । |
पात्रता | ऐसी महिला जो विधवा, परित्यक्ता अथवा 45 वर्ष से अधिक आयु की एकल नारी हो तथा जिनकी देख-रेख / पालन-पोषण का उचित साधन न हो तथा न ही व्यस्क पुत्रा हो व उनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतो से 35,000/- रू0 से अधिक न हो । अथवा ऐसी विधवा/परित्यकता/एकल नारी जिनके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतो से 35,000/- रू0 से अधिक न हो । |
सहायता |
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प्रक्रिया | निर्धारित प्रपत्र पर पात्र व्यक्ति को अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित पंचायत अथवा तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। पात्र व्यक्तियों की पहचान सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में की जाती है तथा पहचान करके पात्र व्यक्तियों की सूची सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्ताव सहित भेजते है। सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्रा तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतू सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है। |
सम्पर्क अधिकारी | जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी । |
कुष्ठ रोगियों को पुर्नवास भत्ता (Rehabilitation Allowance to Lepers) | |
उद्देश्य | कुष्ठ रोगिया सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। |
पात्रता | ऐसे कुष्ठ रोगियों को जो किसी सरकारी/अर्ध सरकारी/ निगमों/ बोर्डो इत्यादि में कार्यरत न हो तथा स्वास्थ्य विभाग के उपचाराधीन हों को कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता प्रदान किया जाता है। भत्ता प्राप्त करने के लिए आयु तथा आय सीमा लागु नहीं हैै। |
सहायता |
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प्रक्रिया | कुष्ठ रोगी को भत्ता प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्रा पर आवेदन करना होता है जिसके साथ स्वास्थ्य विभाग से कुष्ठ रोग उपचाराधीन प्रमाण पत्रा संलग्न करना होता है। सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्रा व्यक्तियों के प्रार्थना पत्रा तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतू सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है। |
सम्पर्क अधिकारी | जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी । |
ट्रांसजैन्डर पैंशन योजना (Transgender Pension Scheme) | |
उद्देश्य | सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना । |
पात्रता | ऐसे ट्रांसजैन्डर जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचान किए गए हों, बिना किसी आयु तथा आय सीमा के टाªसजैन्डर पैंशन हेतु पात्रा हैं। |
सहायता |
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प्रक्रिया | ट्रांसजैन्डर के मामले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचान सम्बन्धी जारी प्रमाण-पत्र तथा स्वयं घोषित शपथ-पत्र सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताऐं अपने स्तर पर पूर्ण कार्रवाई की जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतु सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है। |
सम्पर्क अधिकारी | जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी । |
(ख). केन्द्रीय योजनाऐं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित पैंशन योजनाऐं | |
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इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme) | |
उद्देश्य | वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना । |
पात्रता | 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवार का सदस्य हो । |
सहायता |
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प्रक्रिया | निर्धारित प्रपत्र पर पात्र व्यक्ति को अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित पंचायत अथवा तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। पात्र व्यक्तियों की पहचान सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में की जाती है तथा पहचान करके पात्र व्यक्तियों की सूची सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्ताव सहित भेजते है। सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्रा तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतू सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है |
सम्पर्क अधिकारी | जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी । |
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पैंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme) | |
उद्देश्य | दिव्यांगो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। |
पात्रता |
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सहायता | 1500/-रू0 प्रतिमाह ( 300/- रू0 केन्द्रीय हिस्सा तथा 1200/-रू0 राज्य सरकार द्वारा अपने बजट से प्रदान किए जाते हैं।) |
प्रक्रिया | निर्धारित प्रपत्र पर पात्र व्यक्ति को अपना प्रार्थना पत्रा सम्बन्धित पंचायत अथवा तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। पात्र व्यक्तियों की पहचान सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में की जाती है तथा पहचान करके पात्र व्यक्तियों की सूची सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्ताव सहित भेजते है। सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतू सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है। |
सम्पर्क अधिकारी | जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी । |
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैंशन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension Scheme ) | |
उद्देश्य | विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना । |
पात्रता | 40 से 79 वर्ष की आयु की विधवा जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवार की सदस्य हो। |
सहायता |
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प्रक्रिया | निर्धारित प्रपत्र पर पात्र विधवा को अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित पंचायत अथवा तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। पात्र विधवाओं की पहचान सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में की जाती है तथा पहचान करके पात्र विधवाओं की सूची सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्ताव सहित भेजते है। सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र विधवाओं के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतू सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है। |
सम्पर्क अधिकारी | जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी । |
Rajasthan Board 8th 5th Result Release: राजस्थान बोर्ड 8वीं और 5वीं का रिजल्ट जारी, यहां से चेक करें
राजस्थान बोर्ड 8वीं और 5वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड आठवीं और पांचवी कक्षा का रिजल्ट शाला दर्पण पर जाकर चेक कर सकते हैं।
राजस्थान बोर्ड आठवीं और पांचवी कक्षा का रिजल्ट आज 30 मई को दोपहर 3:00 जारी कर दिया है राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर कार्यालय द्वारा रिजल्ट जारी किया गया है राजस्थान बोर्ड आठवीं कक्षा के 12.50 लाख और पांचवी कक्षा के 14.37 लाख विद्यार्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे इनका इंतजार अब समाप्त हो गया है।
हालांकि स्टूडेंट की मार्कशीट की हार्ड कॉपी उनके संबंधित स्कूलों द्वारा आवंटित की जाएगी विद्यार्थी अपनी मार्कशीट अपने स्कूल से प्राप्त कर सकेंगे लेकिन विद्यार्थी अपना रिजल्ट शाला दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं राजस्थान बोर्ड आठवीं और पांचवी कक्षा में विद्यार्थियों को ग्रेड दी जाएगी राजस्थान बोर्ड आठवीं और पांचवी कक्षा का रिजल्ट शाला दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर दिया है।
राजस्थान 8वीं और पांचवी रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया
सबसे पहले शाला दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.nic.in पर जाना है इसके बाद होम पेज पर 8th क्लास रिजल्ट या 5th क्लास रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना है इससे आपके सामने रिजल्ट का पेज खुल जाएगा।
इसके बाद विद्यार्थी को अपना रोल नंबर भरना है और अपनी कक्षा एवं जिले को सेलेक्ट करके सर्च पर क्लिक कर देना है जिससे विद्यार्थी का रिजल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा अब विद्यार्थी को अपना रिजल्ट देख लेना है और इसका प्रिंटआउट निकाल कर सुरक्षित रख लेना है।
राजस्थान बोर्ड पांचवी और आठवीं कक्षा का रिजल्ट यहां से चेक करें
Rajasthan Board 8th 5th Result Date: राजस्थान बोर्ड 8वीं और 5वीं कक्षा का रिजल्ट 30 मई को जारी होगा
राजस्थान बोर्ड 8वीं और 5वीं कक्षा का रिजल्ट 30 मई को जारी किया जाएगा शिक्षा विभाग की ओर से आठवीं और पांचवीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज 30 मई 2024 को दोपहर 3 बजे घोषित किया जाएगा।
राजस्थान बोर्ड आठवीं और पांचवी के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी आ गई है राजस्थान आठवीं और पांचवीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की डेट घोषित कर दी है शिक्षा विभाग में इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी है प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि दोनों कक्षाओं का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया जाएगा।
आठवीं बोर्ड परीक्षा में इस बार राजस्थान से 12.50 लाख और पांचवीं बोर्ड में 14.37 लाख के करीब छात्र-छात्राएं शामिल हैं सभी विद्यार्थी अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं विद्यार्थी रिजल्ट जारी होने के बाद शाला दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे।
राजस्थान 8वीं बोर्ड रिजल्ट डेट
राजस्थान आठवीं बोर्ड की परीक्षाएं 28 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित की गई थी इस परीक्षा के लिए 12.50 लाख विद्यार्थी पंजीकृत हैं यह सभी विद्यार्थी परीक्षा समाप्त होने के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं राजस्थान आठवीं बोर्ड का रिजल्ट 30 मई 2024 को जारी किया जाएगा जिसे विद्यार्थी शाला दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट से चेक कर सकेंगे।
राजस्थान 5वीं बोर्ड रिजल्ट डेट
राजस्थान पांचवीं बोर्ड की परीक्षाएं 30 अप्रैल से 4 मई तक आयोजित की गई थी इस परीक्षा के लिए 14.37 लाख विद्यार्थी पंजीकृत हैं राजस्थान पांचवीं बोर्ड का रिजल्ट भी तैयार हो गया है राजस्थान पांचवीं बोर्ड का रिजल्ट 30 मई को घोषित कर दिया जाएगा सभी विद्यार्थियों को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए अपनी मार्कशीट संभाल कर रख लेनी है।
राजस्थान 8वीं और पांचवी रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया
सबसे पहले शाला दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.nic.in पर जाना होगा इसके बाद होम पेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना है और फिर 8th क्लास या 5th क्लास रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना है जिससे आपके सामने रिजल्ट का पेज खुल जाएगा।
अब विद्यार्थी को अपना रोल नंबर भरना है और क्लास और जिला सेलेक्ट करके सर्च पर क्लिक करना है जिससे विद्यार्थी का रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा अब अपना रिजल्ट चेक कर लेना है और इसका प्रिंटआउट निकाल कर सुरक्षित रख लें।